Last Updated on February 12, 2025 by Ankur Sood
Shimla. हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित homestay नीति के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। इन नियमों के तहत अब न केवल हिमाचल के निवासी बल्कि वे लोग भी होम स्टे चला सकेंगे जो पिछले 20 वर्षों से राज्य में रह रहे हैं। यही नहीं, जो हिमाचली नागरिक प्रदेश से बाहर व्यवसाय कर रहे हैं, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
इस नई नीति का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। खासतौर पर सेब और चाय के बागानों में भी अब होम स्टे बनाए जा सकेंगे, जिससे पर्यटक प्राकृतिक वातावरण में रहने का अनुभव प्राप्त कर सकें।
गैर-हिमाचली पर्यटन कारोबारी भी चला सकेंगे होम स्टे
नई नीति के तहत अब गैर-हिमाचली पर्यटन कारोबारी भी राज्य में होम स्टे व्यवसाय कर सकेंगे। हालांकि, उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
रिहायशी इलाकों में homestay शुरू करने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि होम स्टे संचालन से स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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होम स्टे के लिए अनिवार्य शर्तें
सरकार ने नए नियमों के तहत होम स्टे संचालकों के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें लागू की हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होगा।
- भवन संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र: होम स्टे खोलने वाले व्यक्ति को यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसका भवन रहने योग्य और सुरक्षित है।
- पुलिस सत्यापन: संचालकों को अपना पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
- सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा उपाय: होम स्टे में सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाने होंगे।
- रजिस्टर और बिल बुक: होम स्टे में ठहरने वाले अतिथियों की जानकारी के लिए रजिस्टर रखना जरूरी होगा। साथ ही, बिल बुक का रिकॉर्ड भी रखना होगा।
- वर्षा जल संग्रहण: पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए संचालकों को वर्षा जल संग्रहण तकनीक अपनानी होगी।
- हिमाचली हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा: होम स्टे में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देना जरूरी होगा ताकि राज्य की संस्कृति और कारीगरी को बढ़ावा मिल सके।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे के लिए अलग नियम
सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नियम निर्धारित किए हैं।
| क्षेत्र | शर्तें और नियम |
|---|---|
| ग्रामीण क्षेत्र | बिजली, पानी, सीवरेज, गारबेज शुल्क में छूट मिलेगी। |
| शहरी क्षेत्र, प्लानिंग एरिया, साडा क्षेत्र | बिजली, पानी, सीवरेज, गारबेज शुल्क व्यावसायिक दरों पर देना होगा। |
1 से 6 कमरों तक के homestay खोलने की अनुमति
सरकार ने नए नियमों में 1 से 6 कमरों तक के होम स्टे खोलने की अनुमति दी है। इससे छोटे स्तर पर व्यवसाय करने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
पंजीकरण और शुल्क संबंधी नियम
नई नीति के तहत होम स्टे के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
- ऑनलाइन आवेदन के 60 दिनों के भीतर अनुमति मिल जाएगी।
- बेड एंड ब्रेकफास्ट और 2008 में लागू होम स्टे योजना के तहत पंजीकृत इकाइयों को होम स्टे रूल 2025 के तहत दोबारा पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- जब तक पहले से पंजीकृत इकाइयों की वैधता बनी हुई है, तब तक उन्हें दोबारा पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा।
- पंजीकरण शुल्क एक साल या तीन साल के लिए जमा किया जा सकता है।
- तीन साल का शुल्क एक साथ चुकाने पर 10% की छूट मिलेगी।
- महिला के नाम पर पंजीकरण करने पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
नई नीति से क्या होंगे फायदे?
Homestay के लिए लागू किए गए नए नियमों से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य में पर्यटन से होने वाली आय में वृद्धि होगी।
इसके अलावा, हिमाचली संस्कृति, खानपान और स्थानीय हस्तशिल्प को भी नई पहचान मिलेगी, जिससे न केवल राज्य के लोगों को लाभ होगा बल्कि पर्यटकों को भी अनूठा अनुभव प्राप्त होगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार की नई होम स्टे नीति राज्य के पर्यटन उद्योग को नई दिशा देने के लिए बनाई गई है। इस नीति के तहत स्थानीय और बाहरी लोग आसानी से होम स्टे खोल सकते हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
नई नियमावली में सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, और सांस्कृतिक संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। यदि आप भी होम स्टे खोलने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है!
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