Last Updated on November 7, 2024 by Ankur Sood
Shimla High Court का बड़ा फैसला: 58 की उम्र में रिटायरमेंट को गैर-कानूनी करार
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 58 साल की उम्र में कर्मचारियों को रिटायर करने के फैसले को गैर-कानूनी ठहराया है। हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को इसे वापस लेने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत
हाई कोर्ट के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कर्मचारियों का कहना है कि 58 की उम्र में रिटायरमेंट की नीति अनुचित थी और इससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ता।
क्या है मामला?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले राज्य के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 58 साल तय की थी, जबकि पहले यह 60 साल थी। इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट के फैसले का प्रभाव
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा। इसके साथ ही 58 की उम्र में रिटायर किए गए कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी कोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।



