मणिपुर में सियासी भूचाल! President rule लागू, जानिए क्या होगा आगे

Manipur, President's rule imposed

Last Updated on February 13, 2025 by Ankur Sood

Guwahati. केंद्र सरकार ने गुरुवार, 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में President rule लागू करने की घोषणा कर दी। यह फैसला मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के 9 फरवरी 2025 को दिए गए इस्तीफे के चार दिन बाद लिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मत की हैं कि “राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो गई है।”

अनुच्छेद 356 के तहत लिया गया फैसला

केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत यह निर्णय लिया है, जिसके तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि जब किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है और सरकार सुचारू रूप से काम करने में असमर्थ होती है, तो वह सीधे राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, “अब, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों और अन्य सभी सक्षम शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं – भारत के राष्ट्रपति के रूप में – मणिपुर राज्य की सरकार के सभी कार्यों को स्वयं ग्रहण करता हूं।”


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BJP को नहीं मिला नया नेता, सियासी उथल-पुथल जारी

बीजेपी सरकार अभी तक मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पाई है। भाजपा के मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा ने पिछले तीन दिनों में तीन बार मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की, लेकिन इन बैठकों के परिणाम को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया।

बीजेपी विधायक करम श्याम ने इन अटकलों को खारिज किया था कि मणिपुर में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा, “इसके विपरीत, ऐसा कोई संकट नहीं है। हमें विश्वास है कि हमारे केंद्रीय नेता राज्य इकाई से परामर्श करके इस मामले का समाधान निकाल लेंगे।”

Congress ने साधा केंद्र पर निशाना, अनुच्छेद 174 के उल्लंघन का आरोप

President rule की घोषणा के बाद, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर में संविधान का उल्लंघन किया गया है और राज्य के लोग अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “संविधान का अनुच्छेद 174 स्पष्ट रूप से कहता है कि दो विधानसभा सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।”

उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “मणिपुर के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र 10 फरवरी 2025 से शुरू करने का निर्णय लिया था, जिसमें कांग्रेस द्वारा पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव लिया जाना था। लेकिन सीएम के इस्तीफे के बाद, इस सत्र को ‘शून्य और अमान्य’ घोषित कर दिया गया। यह संविधान का सीधा-सीधा उल्लंघन है।”

Manipur के लोग अब भी पीएम मोदी की यात्रा का कर रहे इंतजार

कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, “प्रधानमंत्री मोदी देश के हर हिस्से में जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। मणिपुर के लोग अब भी उनकी यात्रा का इंतजार कर रहे हैं।”

आगे क्या?

Manipur में राजनीतिक संकट के चलते अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व राज्य में नया मुख्यमंत्री कब और किसे नियुक्त करता है। साथ ही, कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमले जारी रहने की संभावना है।

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  • Ankur Sood

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