Himachal Bhawan कुर्की आदेश: 64 करोड़ वसूली का High Court का सख्त निर्देश
Himachal Pradesh High Court के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली कंपनी द्वारा 64 करोड़ रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम अदा न करने पर हिमाचल भवन, नई दिल्ली की संपत्ति कुर्क करने के आदेश पारित किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को यह राशि 7% ब्याज सहित, याचिका दायर होने की तारीख…
